अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 सुंदरनगर हकीकत धांडा की अदालत ने चेक बाउंस मामला सिद्ध होने पर दोषी को 6 माह का कारावास और शिकायतकर्ता को 2 लाख रुपए हर्जाना देने का फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता संजीव कुमार पुत्र रोशन लाल निवासी गांव नालनी,डाकघर मलोह जिला मंडी ने आरोपी देवीशरण पुत्र बालक राम, निवासी गांव नालनी, डाकघर जुगाहण, तहसील सुंदरनगर जिला मंडी के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में एनआई एक्ट,1881 की धारा 138 में मुकद्दमा दर्ज करवाया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए आदालत ने यह फैसला सुनाया है।
मामले की जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता के वकील पंडित अरूण प्रकाश आर्य ने कहा कि दोषी देवीशरण ने संजीव कुमार से पैसे उधार लिए थे। देवीशरण ने इन पैसों को भुकतान करने के लिए संजीव कुमार को 1 लाख 50 हजार रूपए का एक चेक दिया था। उन्होंने कहा कि चेक देते समय शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि इसे बैंक में पेश करने पर कैश हो जाएगा।
वकील ने बताया कि दोषी देवीशरण द्वारा उपरोक्त राशि को शिकायतकर्ता को चुकता नहीं किया गया। देवीशरण के खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था और दोषी राशि वापस लौटने में असफल रहा। उन्होंने कहा कि मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 6 माह का साधारण कारावास व 2 लाख रूपए हर्जाना और हर्जाना न देने की सूरत में अतिरिक्त 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।