जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर देविंदर कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुराचार के दोषी को सात साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बुधवार को मामले की पैरवी सरकार की ओर से जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि दुराचार के दोषी सुपा राम निवासी पिपनोर, पीओ गवाली , शिलाई को अदालत ने दोषी करार दिया है। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि दोषी सुपाराम ने पीड़िता से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
उन्होंने बताया कि दोषी 16 सितंबर, 2016 नाबालिग को कफोटा से शादी का झांसा देकर उत्तराखंड के विकासनगर ले गया था। जहां से वे पांवटा सराय पहुंचे। यहां दोषी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। इसके बाद दोषी ने पीड़िता को ये कहकर शादी से इनकार कर दिया कि वह पहले ही शादीशुदा और दो बच्चों का बाप है।