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सोलन: कोरोना पीड़ित महिला की मौत के बाद झाड़माजरी का इलाका पूरी तरह से सील

पी.चंद |

जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए बद्दी क्षेत्र स्थित झाड़माजरी औद्योगिक क्षेत्र के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार समूचे झाड़माजरी औद्योगिक क्षेत्र (जोन-9) और झााड़माजरी चौंक से हिल व्यू सोसाईटी और हिल टोप की और के क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है।

आदेशों के अनुसार उक्त क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं वाहनों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति एवं वाहन को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। उक्त पूरे क्षेत्र में अब आगामी आदेशों तक कफ्र्यू में कोई छूट नहीं होगी तथा कोई भी दुकान एवं बैंक नहीं खोला जा सकेगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इस क्षेत्र में सभी आवश्यक एवं अन्य वस्तुओं, दवा उत्पादों का परिवहन निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

इस क्षेत्र में सभी आवश्यक एवं अन्य वस्तुओं, दवा उत्पादों का उत्पादन करने वाले उद्योगों के कामगार एवं कर्मचारी अनुमति युक्त वाहनों में निर्धारित समय प्रातः 06.00 बजे से 08.00 बजे तक तथा सांय 06.00 बजे से 08.00 बजे तक आ-जा सकेंगे। किसी भी कामगार एवं कर्मचारी को पैदल आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

बता दें कि बद्दी में कोरोना से पीड़ित महिला की मौत हो गई है। सोलन जिला में कोरोना का यह पहला मामला सामने आया है। महिला का इलाज झाड़माजरी के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया था। जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक महिला दिल्ली की रहने वाली थी। महिला झाड़माजरी में स्थित हैलमेट बनाने वाली फैक्ट्री के गैस्फ हाउस में रह रही थी।