अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिया लाल आजाद की अदालत ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फैसला सुनाते हुए हरोली के घालूवाल निवासी आरोपी नरेश कुमार सैनी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को एनडीपीएस एक्ट की धारा27(बी)(2) के तहत तीन साल के लिए साधारण कारावास और एक लाख रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
वहीं, एनडीपीएस एक्ट की धारा 28 के तहत छह माह का कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 1माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने ताया कि 14सितंबर 2013को इंस्पेक्टर संजय कुमार,हैडकांस्टेल विजय कुमार के साथ हमीरपुर रोड स्थित गांव बरनोह में ट्रैफिक चेकिंग डयूटी पर थे। जहां करीब साढ़े 12 बजे एक नैनो कार एचपी72ए-0283 हमीरपुर की ओर से ऊना की तरफ आ रही थी।
पुलिस ने कार को जांच के लिए रोका और पूछताछ मं चालक ने अपना नाम नरेश कुमार बताया। वह वाहन के दस्तावेज और अपना ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस को न दिखा सका। संदेह होने पर जब उसकी कार की जांच की गई और तलाशी लेने पर दो बैग मिले, जो ड्राइवर सीट के नीचे छिपे हुए थे। बैगों की जांच पर पुलिस ने उनमे से मोमोटिल की 3000गोलियां अरामद की। जबकि स्पास्मो प्रोक्सिवॉन के 40 कैप्सूल और स्पास्मो प्रोक्सिवॉन के 88 कैप्सूल आरोपी के कब्जे से बरामद किए थे। वह इन तमाम नशीली दवाओं का कोई भी लाइसेंस नहीं दिखा सका। जिसके चलते पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। जिसे बाद में अदालत में पेश किया गया। जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए अदालत में आठ गवाहों प्रस्तुत किए।