मदर टैरेसा असहाय मातृ संबल योजना जरूरतमंद महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। कांगड़ा जिला में इस योजना के तहत वर्ष-2023-24 में 3306 पात्र महिलाओं को एक करोड़ 44 लाख 48 हजार की मदद मुहैया करवाई गई है।
यह जानकारी उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने देते हुए बताया कि सरकार की ओर से निर्धन तथा असहाय महिलाओं की मदद के लिए अनेकों योजनाएं किर्यान्वित की जा रही हैं इन योजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है.
ताकि किसी भी स्तर पर पात्र लोग योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रह सकें। उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि मदर टैरेसा असहाय मातृ बंदन योजना की नियमित तौर पर समीक्षा भी की जा रही है तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को समय समय पर उचित दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं।
मदर टैरेसा असहाय मातृ बंदन योजना के लिए पात्रता:
उपायुक्त ने कहा कि मदर टैरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत हिमाचली बेसहारा महिला जो विधवा या परित्क्ता, तलाकशुदा या जिसके पति दो वर्ष से लापता हों और पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो या जो बच्चे अनाथ हों, इस योजना के लिए पात्र माने गए हैं। इस योजना में बीपीएल परिवार या जिनकी सलाना आय 50 हजार से कम हो ऐसी पात्र महिलाओं और अनाथ बच्चों को मदद का प्रावधान किया गया है। आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। इस योजना में दो बच्चों तक उनकी 18 वर्ष की आयु तक प्रति बच्चा छह हजार रूपये वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है।
महिला स्वरोजगार योजना:
महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए महिला स्वरोजगार योजना भी आरंभ की गई है। इस योजना के तहत हिमाचली महिला जिसके परिवार की सालाना आय पचास हजार से अधिक नहीं हो, स्वरोजगार हेतु अनुदान के लिए पात्र होंगी।
आवेदन बाल विकास परियोजना कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है। इस योजना के तहत पांच हजार की सहायता महिला को उसके बैंक खाते के माध्यम से प्रदान की जाती है। कांगड़ा जिला में चालू वित वर्ष में इस योजना के तहत 34 आवेदन प्राप्त हुए हैं।