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5 शराब कारोबारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

पी. चंद, शिमला |

प्रदेश हाईकोर्ट ने 11 शराब कारोबारियों द्वारा प्रदेश सरकार को 6 करोड़ 68 लाख रुपये से अधिक नुकसान पहुंचाने के मामले में 5 शराब कारोबारियों की अग्रिम जमानत याचिकायें खारिज कर दी। न्यायाधीश सीबी बारोवालिया ने जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि आरोपियों ने सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है और ये आरोपी जमानत की सूरत में सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर् सकते हैं।

मामले के अनुसार हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड के जनरल मैनेजर सुरजीत सिंह राठौर ने 27 मार्च 2017 को एसपी कार्यालय बद्दी के तहत थाना बरोटीवाला में शिकायत दर्ज कर् इटीआई अंकुश चौहान ने आरोपियों से मिलकर सरकार को 3 करोड़ 22 लाख से अधिक का नुकसान सरकारी खजाने को पहुंचाया।

जांच के पश्चात् पाया गया कि इटीआई अंकुश चौहान व मैनेजर अजय राठौर ने आरोपी शराब कारोबारियों को 6 करोड़ 68 लाख से अधिक की शराब उधार में वितरित कर् दी। पुलिस की जांच रिपोर्ट के अनुसार जमानत प्रार्थी भूपिंद्र सिंह ने 78 लाख से अधिक, चंचल कुमार ने 1 करोड़ 89 लाख, राकेश शर्मा ने 47 लाख 41 हजार, जोगिंद्र लाल ने 1 करोड़ 30 लाख व किशोरी लाल ने करीब 24 लाख रुपये की चपत सरकारी खजाने को पहुंचाई।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले में आरोपी इटीआई अंकुश चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट पुलिस रिपोर्ट के अवलोकन करने के पश्चात् उपरोक्त प्रार्थियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी।