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चेक बाउंस मामले में दोषी को 6 माह की कैद, भरना पड़ेगा लाखों का हर्जाना

समाचार फर्स्ट डेस्क |

चेक बांउस मामले में सुंदरनगर न्यायालय ने आरोपी को 6 माह के कारावास की सजा के साथ-साथ 3 लाख रुपये का हर्जाना भी देने का फैसला सुनाया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 सुंदरनगर विवेक खनाल की अदालत ने सोमवार को ये फैसला सुनाया है।

सुंदरनगर क्षेत्र के खरीड़ी गांव के शिकायतकर्ता सत्य देव रॉय ने बीबीएमबी कॉलोनी निवासी संजीव कुमार के खिलाफ  चेक बाउंस होने पर अदालत में मुकद्दमा दर्ज करवाया था। जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि दोषी ने शिकायतकर्ता से 3 लाख रुपये उधार लिए थे। उन्होंने कहा कि दोषी ने चेक के माध्यम से उधार वापस करते समय शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि चेक बैंक में पेश करने पर कैश हो जाएगा।  दोषी संजीव कुमार के खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था।

शिकायतकर्ता का पैसा न लौटा पाने पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को 6 माह का साधारण कारावास व शिकायतकर्ता को 3 लाख रुपये जुर्माना भरने और जुर्माना न देने पर एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।