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विपक्ष के विरोध के बावजूद भी सदन में पारित हुआ लोकायुक्त संशोधन विधेयक

पी. चंद |

शीतकालीन सत्र के चौथे दिन लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के बाद पारित किया गया। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने संशोधन को नियमों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर अपने चहेते को लाभ देने का आरोप लगाया।

आशा कुमारी ने कहा कि लोकायुक्त अध्यक्ष केवल सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट कारिटायर मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, लेकिन अब सरकार ने इसमें संशोधन कर हाई कोर्ट के रिटायर जज को लगाने का प्रावधान कर दिया है। ये संस्थान की गरिमा के खिलाफ है, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है। मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को देखते हुए इसमें यह प्रावधान किया गया था लेकिन सरकार ने इसमें अब संशोधन कर दिया। इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया है और कांग्रेस सरकार आने पर इस संशोधन को निरस्त भी किया जाएगा ताकि लोकायुक्त की गरिमा पहले की तरह बनी रहे।