हिमाचल के 13 और पंजाब के एक युवक को टूरिस्ट वीजा के आधार पर सऊदी अरब भेजने के मामले में गिरफ्तार 3 ट्रैवल एजेंटस को जमानत पर रिहा कर दिया है। जानकारी देते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुलदीप सेन ने बताया कि आरोपी कादर अली, अब्दुल वसीम और मोहम्मद आसिफ ने गिरफ्तारी के बाद सुंदरनगर न्यायालय के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हितेंद्र शर्मा की अदालत में अपनी जमानत याचिका गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए हितेंद्र शर्मा ने तीनों ट्रैवल एजेंट्स को 50 हजार के निजी व जमानती मुचलका पर रिहा कर दिया।
बता दें कि सुंदरनगर उपमंडल के गांव डीनक के रहने वाले इन तीन एजेंटों पर आरोप है कि इन लोगों ने 14 भारतीयों को टूरिस्ट वीजा के आधार पर काम के लिए सऊदी अरब भेजा था। 3 महीने का वीजा खत्म होने के बाद आगे का वीजा कंपनी मालिक द्वारा बनाने की बात कही थी, लेकिन कंपनी मालिक द्वारा आगे का वीजा न बनाने पर सऊदी की पुलिस ने 13 हिमाचली व एक पंजाब के युवक को गिरफ्तार किया था।
सऊदी अरब में फंसे 14 युवकों में से पंजाब के एक युवक की स्वदेश वापसी हो गई थी और तीन अन्य हिमाचली युवक भी वापस अपने देश लौट आए हैं। अभी भी सऊदी अरब में फंसे हुए अन्य 10 युवकों की वतन वापसी को लेकर संशय बरकरार है। पुलिस ने इन एजेंटों के खिलाफ शिकायत मिलने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। मामले में तीनों आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिका को न्यायालय ने मंजूर कर दिया है। पुलिस द्वारा मामले में जांच जारी है।