<p>बिलासपुर जिले के झंडूता क्षेत्र में एक पालतू गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाकर घायल करने के मामले में गाय मालिक की शिकायत पर पड़ोसी व्यक्ति नंद लाल को जहां 6 जून की शाम को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तो वहीं उसे आज बिलासपुर जिला न्यायलय की सिविल जज निकिता ताहिम के समक्ष पेश किया गया जहां उन्होंने आरोपी व्यक्ति के वकील की दलील सुनने के बाद उसे 9 जून तक के लिए 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।</p>
<p>गौरतलब है कि 26 मई को झंडूता थाने में पालतू गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाकर घायल करने की एवज में पशु मालिक गुरुदयाल सिंह की शिकायत पर पड़ोसी नंद लाल के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं सहित पशु क्रूरता एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। इस बात की जानकारी देते हुए बिलासपुर डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि आरोपी व्यक्ति को जिला न्यायालय की सिविल जज द्वारा तीन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है जिससे सख्ती के साथ पूछताछ की जाएगी ताकि मामले से सम्बंधित सभी तथ्य सामने आ सके और इस मामले में और भी लोग दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी करवाई अमल में लायी जाएगी।</p>
<p>साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर इस मामले से सम्बंधित कोई भी भ्रम ना फैलाने की बात कहते हुए पुलिस द्वारा उचित करवाई किये जाने का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि झंडूता क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थ खाने के चलते घायल गाय का स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा इलाज किया गया है जिसके बाद गाय की हालत सामान्य है और उसका बछड़ा भी सुरक्षित है।</p>
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