कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भर्ती हुई 1300 कंडक्टरों की भर्ती रद्द नहीं होगी। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने भर्ती को रद्द न करने के अादेश जारी किए हैं। सरकार की ओर से चल रही भर्ती की रद्द करने की प्रक्रिया को इस फैसले से झटका लगा है।
भर्ती प्रक्रिया को सरकार द्वारा रद्द किये जाने की अटकलों के मद्देनजर प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने सफल उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए। प्रार्थियों के अनुसार मौजूदा सरकार में परिवहन मंत्री ने कहा था कि इस भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी।
मामले पर अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की गई है। सुनील कुमार व अन्य ने याचिका के माध्यम से आशंका जताई थी की सरकार इस समीक्षा की आड़ में पूरी प्रक्रिया रद्द कर सकती और अपने चहेतों को बैकडोर एंट्री से नियुक्तियां कर सकती है। ट्रिब्यूनल अध्यक्ष न्यायाधीश वीके शर्मा और सदस्य प्रेम कुमार की खंडपीठ ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगाने वाली याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद ये आदेश दिए।
ट्रिब्यूनल ने HRTC और सरकार को जारी किया नोटिस
ट्रिब्यूनल ने एचआरटीसी और सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह स्पष्टीकरण देने के आदेश भी दिए। एचआरटीसी में 1300 कंडक्टरों की भर्ती के लिए 3 अगस्त 2017 को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इन पदों पर भर्ती के लिए 17 सितंबर को लिखित परीक्षा हुई जिसके बाद 3816 उम्मीदवारों के दस्तावेजों की वेरिफिकेशन पूरा किया गया। दिसंबर में सरकार बदलने के साथ ही इन भर्तियों पर संशय की स्थिति पैदा हो गई। प्रक्रिया को रद्द किए जाने की अटकलें भी लगती रही है।