हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग की रोक के बाद कुल्लू में भी पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिला प्रशासन के आदेशा अनुसार 15 तक सितंबर तक गतिविधिया बैन रहेंगी. इसके चलते रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॅासिंग और पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर रोक लगाई है. यह आदेश प्रदेश रिवर राफ्टिंग नियम 2005 और विविध साहसिक गतिविधियां नियम, 2017 के अंतर्गत जारी किया है.
आपको बता दें कि कुल्लू में ब्यास नदी पर पांच जगह पर रिवर राफ्टिंग की गतिविधियां करवाई जाती हैं. जिससे सैलानी काफी सख्या में आते है और रिवर राफ्टिंग के दौरान काफी हादसें होते रहते है इसीलिए पर्यटन विभाग ने यह फैसला लिया है और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई के आदेश दिए है.
कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग साइट बिड़-बिलिंग पर दो महीने के लिए रोक लगाई है. बिड़-बिलिंग साइट मे बड़ी मात्रा में सैलानी पैराग्लाइडिंग करने आते हैं.और पहले भी हादसों की वजह से यहां रोक लगती रही है. बरसात होने की वजह से 15 जुलाई से 15 अगस्त तक पर्यटन विभाग ने रोक लगाई है.
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