<p>प्रदेश के अन्य जिलों की तर्ज पर अब जिला बिलासपुर में भी दो पहिया वाहन को चलाने वाले चालक के अलावा सवारी को भी हेमेट पहनना होगा। दो पहिया वाहन के पिछे बैठी सवारी के हेलमेट न पहनने पर पुलिस वाहन चालक का चालान काटेगी। बिलासपुर में यह नया नियम 6 दिसंबर से शुरू हो ने जा रहा है। इससे पहले पुलिस 6 दिसंबर तक लोगों को जागरूक करेगी और फिर 6 दिसंबर से के बाद नियमों की अवहेलना करने वालों के भारी भरकम चालान काटे जाएंगे।</p>
<p>इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी बिलासपुर साक्षी वर्मा ने बताया कि पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लोगों के प्रति अपनी प्रतिवद्धता दोहराते हुए 28 नवंबर से लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया है। लोगों को जागरूक करने का यह अभियान 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। 6 दिसंबर के बाद ज़िला पुलिस यातायात अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करेगी। जिसके प्रति लापरवाह दो पहिया चालक और साथ में बिना हेल्मट यात्रा कर रहे लोग उत्तरदाई होंगे।</p>
<p>एसपी साक्षी वर्मा ने ज़िला पुलिस को जन साधारण से सहयोग प्रदान करने की भी अपील है। उन्होंने जनता से यह भी आग्रह किया है कि हेलमेट ख़रीददते समय उच्च गुणवत्ता युक्त हेलमेट का प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने हेलमेट विक्रेताओं को भी आगाह किया है कि नकली एवं घटिया किस्म के हेलमेट दो पहिया वाहनों को न बेचें अन्यथा नियमनुसार उन पर भी सख्त कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी ।</p>
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