<p>हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही बेरोजगारी भत्ता, कौशल विकास भत्ता और औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजनाओं के लाभार्थी 28 जुलाई तक अपना फॉर्म-सी अथवा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र संबंधित रोजगार कार्यालय में दर्ज करवाना सुनिश्चित करें। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी ऊना अनीता गौतम ने दी। उन्होंने कहा कि जो लाभार्थी स्व प्रमाणित घोषणा पत्र निश्चित अवधि के भीतर जमा नहीं करवाएं, उनका भत्ता बंद कर दिया जाएगा।</p>
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<p>अनीता गौतम ने कहा कि स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र के साथ आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते की प्रतिलिपि एवं तहसीलदार द्वारा जारी किया गया बेरोजगारी प्रमाण पत्र (केवल बेरोजगारी भत्ते का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए) जमा करवाना भी आवश्यक है। साथ ही कौशल विकास भत्ता योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र भी साथ में जमा करवाएं।</p>
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