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प्रदेश में टैक्सी का नही बढ़ाया सालाना टैक्स, 1350 रुपए ही देना होगा टैक्स, अधिसूचना जारी की

डेस्क |

हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरो के लिए राहत की खबर है। पांच सीटर से कम टैक्सी गाड़ियों को सालाना 8000 हजार नही बल्कि 1350 स्पेशल रोड टैक्स देना होगा। बीते दिन जारी अधिसूचना के तहत 5 सीटर कम टैक्सी गाड़ी पर 8000 सालाना टैक्स लगा दिया था.

जिसके बाद टैक्सी ऑपरेटरो में हड़कम मंच गया था और इसके विरोध में उतर आए। लेकिन शुक्रवार को एक नई अधिसूचना जारी की गई जिसमें टेक्सी ऑपरेटरों के साथ निजी बस ऑपरेटरों को भी राहत दी गई।

नई अधिसूचना के तहत ओटो रिक्शा पर 363 ,जबकि 5 सीटर से कम गाड़ियों पर 1350 जबकि 1500 सीसी पर 2400 वही 5 से 10 सीटर गाड़ियों पर 800 रुपए पर सीट के हिसाब से टैक्स देना होगा। वहीं 10 से 23 सीट्स पर एक हजार पर सीट्स जबकि 23 सीट्स से ऊपर 1500 पर सीट्स सालाना रखा गया है। इसके अलावा शिक्षण संस्थनों में लगी गाडियो को 500 रुपए पर सीट्स सालाना देना पड़ेगा।

परिवहन विभाग के सचिव आरडी नजीम ने कहां की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद बाहरी राज्यो के टैक्सी ऑपरेटर हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर शिक्षक संस्थानों के साथ ही निजी बस ऑपरेटर के साथ बैठके की गई और टैक्स लगाया गया है ओर ज्यादा बढ़ोतरी नही की गई है।