<p>जिला दंडाधिकारी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने जिला हमीरपुर के समस्त शस्त्र लाईसैंस धारकों को सूचित किया है कि भारत सरकार के आदेशानुसार सभी शस्त्र लाईसैंस धारकों को 29 जून, 2020 से पहले विशिष्ट पहचान नंबर (यूनीक आईडैंटीफिकेशन नंबर) लगवाना अनिवार्य है।</p>
<p><img src=”/media/gallery/images/image(5257).jpeg” style=”height:320px; width:640px” /></p>
<p> <br />
उन्होंने बताया कि अब नए एएलआईएस साफ्टवेयर में डाटा दर्ज करने के लिए विशिष्ट पहचान नंबर (यूनीक आईडैंटीफिकेशन नम्बर) होना अति आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त तिथि के भीतर यूनीक कोड नहीं लेता है तो 30 जून, 2020 से उसका शस्त्र लाईसैंस अमान्य हो जाएगा।</p>
<p><img src=”/media/gallery/images/image(5257).jpeg” style=”height:340px; width:640px” /></p>
<p> </p>
एमएमयू इकाई 2 बंजार के द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कनौन में किशोरियों को सामाजिक…
Shimla: हिमाचल प्रदेश में दो दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ (WD) एक्टिव हो रहा है। इससे…
Himachal power subsidy: हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी…
Baglamukhi Temple : सदर विधानसभा क्षेत्र के तुंगल में स्थित प्रसिद्ध देवी माता बगलामुखी मंदिर…
Pakistan family poisoned murder : पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक दिल दहला देने वाली…
CM Sukhu visits IGMC Shimla: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सोमवार सुबह 7:00…