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विस चुनाव: इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी, निर्देश जारी

समाचार फर्स्ट डेस्क |

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल का प्रत्येक उम्मीदवार अपने विधानसभा क्षेत्र में तय 28 लाख रुपये की सीमा से ऊपर खर्च नहीं कर सकेगा। ये निर्देश राज्य निर्वाचन विभाग ने जारी किए हैं। इसकी जानकारी रखने को एक एजेंट नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है।

बैठक में कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी तथा CPI पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इन प्रतिनिधियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र राजपूत ने कहा कि निर्वाचन विभाग की ओर से छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने के लिए 16 सितंबर से विशेष अभियान चलाया गया है, जो 30 सितंबर 2017 तक जारी रहेगा।

राजपूत ने सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह किया है कि वह छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए पात्र नागरिकों को प्रेरित करें, ताकि चुनावों के लिए मतदाता सूचियां समय पर तैयार की जा सकें।