हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के लिए जिला सत्र न्यायालय सोलन से राहत भरी खबर आई है। कोर्ट ने भर्ती में अनियमितता बरतने का मामला खत्म कर दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल सहित 25 लोगों पर यह मामला पिछले 6 सालों से चल रहा था। लेकिन आज यह मामला कोर्ट ने खत्म कर दिया है । जिला सत्र न्यायाधीश भूपेश शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल से जुड़ा मामला 1999 का था। जब वह सोलन नगर परिषद के अध्यक्ष थे। कांग्रेस का आरोप था कि उस समय उन्होंने नियमों की अवहेलना कर भर्ती की थी। कांग्रेस के आरोपों को बिंदल कई बार राजनीति से प्रेरित बताकर नकार चुके थे।