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कैबिनेट: 23 मार्च से मेलों और लंगरों पर लगी रोक, सार्वजनिक समारोह में 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल

पी. चंद |

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में 23 मार्च से मेलों और लंगर पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सार्वजिनक समारोह में अब 50 लोग ही उपस्थित हो पाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस नियम को लागू कर दिया गया है। वहीं, कोरोना प्रभाभित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का फैसला लिया गया है। शिक्षण संस्थानों में कोरोना के मामले आने पर उक्त शिक्षण संस्थान को कंटेनमेंट जोने घोषित करने का फैसला लिया गया है।  

इसके अलावा कैबिनेट ने वन विभाग में वन रक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। यह पद सीधी भर्ती से अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इसके अलावा कैदियों की समय पूर्व रिहाई को लेकर भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा द्रंग चुनाव क्षेत्र के टिक्कन में पुलिस चौकी खोलने का मंजूरी दी गई है। जिला सिरमौर  में पुलिस थाना कालाअंब के अधीन माता बाला सुंदरी त्रिलोकपुर में नई पुलिस चौकी खोलने को भी मंजूरी मिली है।

धनोटू जिला मंडी में स्थित पुलिस सहायता कक्ष का दर्जा बढ़ाकर पुलिस थाना किए जाने को मंजूरी मिली है। बीड़ तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा में पुलिस चौकी खोलने को मंजूरी मिली है। मानपुरा में पुलिस स्टेशन व बद्दी वर्धमान में सिटी चौकी खोलने की भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही फैसला लिया कि कल हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम जयराम ठाकुर जिला के सभी डीसी से वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक कर चर्चा करेंगे। इसके बाद कोरोना पर कोई निर्णय लिया जाएगा।