मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षा में हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की 12वीं बैठक हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग की स्थापना की गई है। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 52 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया है। राज्य सरकार ओबीसी प्रमाण-पत्र तीन वर्ष के लिए जारी करने के मामले पर विचार करेगी।
जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए वर्ष 2018 में आय सीमा को छह लाख रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर आठ लाख रुपये प्रतिवर्ष किया है। राज्य में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए 12 प्रतिशत और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।