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चौगान उप-निर्वाचन के लिए नगर परिषद् चंबा में आचार संहिता लागू, 5 अप्रैल को होगा मतदान

पी.चंद |

हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला चंबा के वार्ड नम्बर-तीन चौगान, नगर परिषद् चंबा के उप-निर्वाचन के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के साथ ही जिला चंबा की नगर परिषद् चंबा में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी है कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 20, 21 व 22 मार्च, 2020 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे जिनकी जांच पड़ताल 24 मार्च, 2020 को सम्बन्धित रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रातः 10 बजे के उपरान्त करेंगे।

उन्होंने कहा कि इच्छुक प्रत्याशी 26 मार्च, 2020 को सांय 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते है। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 26 मार्च, 2020 को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरन्त पश्चात् चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। यह चुनाव स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा और किसी भी उम्मीदवार को उसकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा। मतदान 5 अप्रैल, 2020 को प्रातः 7 बजे से सांय 3 बजे तक करवाया जाएगा। मतगणना 5 अप्रैल, 2020 को ही नगर परिषद् मुख्यालय पर की जाएगी।

नगर परिषद् चंबा का कोई भी साधारणतया निवासी जिसने 1 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा अन्य योग्य मतदाता 15 मार्च, 2020 तक मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप-मण्डलाधिकारी चंबा को प्रारूप-4 पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन 14 मार्च, 2020 को अवकाश के दिन भी लिए जाएंगे।