जिला कुल्लू की ग्राम पंचायत शिलीराजगिरी में 17 नवंबर को मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले जनसभाओं, जुलूस और सार्वजनिक स्थलों पर अन्य चुनावी समारोहों के आयोजन और शराब की बिक्री, वितरण या होटलों-ढाबों में शराब परोसने पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इसी अवधि में पंचायत क्षेत्र में डयूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों के अलावा अन्य लोगों के हथियार लेकर चलने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डा. ऋचा वर्मा ने बताया कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पंचायतवासियों से उपचुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने में सहयोग की अपील भी की है।