मंडलायुक्त ए शेनमोल ने वीरवार को अपने कार्यालय में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रारूप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एस.डी.एम) /सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, (तहसीलदार/नायव-तहसीलदारों) के कार्यालयों के अतिरिक्त सम्बन्धित प्रत्येक मतदान केन्द्र पर नियुक्त किये गये .
अभिहित अधिकारियों एवं बूथ लेवल अधिकारियों के पास प्रारूप प्रकाशन की तिथि 09 दिसम्बर, 2023 तक निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेेंगी। इस अवधि में दौरान समस्त स्थानों पर दावे तथा आक्षेप दाखिल किये जा सकते हैं। दावे व आक्षेप दाखिल करने हेतु प्ररूप 6, 6क, 7 तथा 8 सम्बन्धित निर्वाचक/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों अथवा सम्बन्धित मतदान केन्द्रों पर नियुक्त अभिहित अधिकारियों तथा बूथ लेवल अधिकारियों के पास उपलब्ध रहेंगें।
उन्होंने बताया कि प्ररूप-6 के तहत मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु आवेदन. प्ररूप-6क के तहत अप्रवासी निर्वाचकों के लिए मतदाता सूची में नये नाम दर्ज करने हेतू आवेदन. प्ररूप-7 केतहत मतदाता सूची से नाम हटाये जाने/आक्षेप हेतु आवेदन.प्रारूप-8 के तहत मतदाता सूची में नाम विवरण शुद्व करवाने व मतदान केन्द्र व सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्र्तगत व दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थानातंरित करने हेतु आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में दर्ज योग्य, स्थानान्तरित, मृत एंव गुमशुदा मतदाताओं का सत्यापन कर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को अद्यतन रखने में बूथ लेवल एजेन्टों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक मतदान केन्द्र पर समस्त राजनैतिक दलों द्वारा बूथ लेवल एजेन्टों (ठस्।ेद्धे की प्रतिनियुक्ति की जानी अनिवार्य है।
फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित तथा अद्यतन बनाये रखने हेतु सभी राजनैतिक दल अपने-अपने कार्यकर्ताओं / बूथ लेवल कमेटी सदस्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें कि वह फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में दर्ज नामांे का अवलोकन करके मृतक, स्थानांतरित-अपात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने व योग्य मतदाताओं के नाम दर्ज करवाने हेतु प्रेरित करें।
उन्होंने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रारूप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का एक-एक सैट निःशुल्क अपने दल से प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस.डी.एम) के कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों के ध्यानार्थ यह बात भी लाई जाती है कि सामान्यतः राजनैतिक दल द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेण्टस् एक दिन में अधिकतम 10 दावे / आक्षेप तथा पुरे पुनरीक्षण की अवधि में अधिकतम 30 दावे / आक्षेप ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त एक ही परिवार के सदस्यों के दावे/आक्षेप परिवार के मुखिया अथवा किसी व्यस्क सदस्य द्वारा इकट्ठे प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इस अवसर पर तहसीलदार निर्वाचन संजय राठौर, सहायक आयुक्त मंडलायुक्त रामप्रसाद सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।