<p>प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। ये बढ़ोतरी कहीं न कहीं कोरोना की तीसरी लहर की आहट है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट महसूस होते ही लाहौल-स्पीति जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। इसी के चलते उपायुक्त उपायुक्त नीरज कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहह एक आदेश जारी किया है।</p>
<p>डीसी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब छुट्टी काटकर ड्यूटी पर आने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों को कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ये रिपोर्ट ड्यूटी ज्वाईन करने के 72 घंटे की अवधि से पूर्व की नहीं होनी चाहिए। आदेश की प्रतियां सभी विभागों के कार्यालय अध्यक्षों को अनुपालना के लिए भेज दी गई हैं।</p>
<p>आदेश में यह भी कहा गया है कि जिला में प्रवेश करने वाले सभी प्रवासी मजदूरों के लिए भी अब कोरोना वायरस टेस्ट अनिवार्य होगा। इसमें संबंधित ठेकेदार की भी जिम्मेदारी पूरी तरह से तय की गई है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने की सूरत में उन्हें कोविड केयर सेंटर या होम आइसोलेशन में रहना होगा। आदेश की अवहेलना होने की सूरत में अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।<br />
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