Sanjauli Mosque Dispute: हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित संजौली मस्जिद विवाद में जिला अदालत ने आज ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी है। मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम आयुक्त शिमला के मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को तोड़ने के आदेशों को चुनौती दी थी। अदालत ने निगम आयुक्त के फैसले को बरकरार रखते हुए यह आदेश दिया कि अवैध निर्माण को हटाना आवश्यक है।
मामले की पृष्ठभूमि में, नगर निगम आयुक्त शिमला ने 5 अक्टूबर को मस्जिद की तीन अवैध मंजिलें गिराने का आदेश दिया था। इस आदेश को मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें यह दलील दी गई थी कि मोहम्मद लतीफ, जिसने मस्जिद गिराने की सहमति दी है, इसके लिए अधिकृत नहीं था।
कोर्ट ने इस पर वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा, और पिछली सुनवाई में वक्फ बोर्ड ने 2006 का एक दस्तावेज पेश किया, जिसमें मोहम्मद लतीफ को संजौली मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष घोषित किया गया था। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने निगम के आदेश को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
इस फैसले के बाद, अब निगम मस्जिद की तीन मंजिलें गिराने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यह निर्णय क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती को दर्शाता है।
Naresh Balyan extortion case: आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक नरेश बाल्यान को दिल्ली पुलिस…
Lowest Rainfall in Himachal History: हिमाचल प्रदेश में नवंबर 2024 का महीना 123 सालों के…
मुख्यमंत्री ने रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र को दी 100 करोड़ रुपये की सौगात Rohru Development Projects…
World AIDS Day Dharamshala: ‘विश्व एड्स दिवस’ के अवसर पर राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, धर्मशाला…
Bharmaur Student Death Accident: हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के भरमौर उपमंडल के भद्राह गांव…
ABVP Protest Sardar Patel University: सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद…