हमीरपुर। राजकीय प्राथमिक पाठशाला जाहू कलां (सुलगवान) स्कूल परिसर में शादी करवाने के मामले में आरोपी महिला जेबीटी को हाईकोर्ट ने स्कूल में दो इलैक्ट्रीकल आरओ लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट में माफी मांगने पर शिक्षिका को सजा की बजाए यह जुर्माना लगाया है। कोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हुए पांच नवंबर 2021 को आरोपी शिक्षिका ने स्कूल परिसर में बेटे की शादी का आयोजन किया था। इस मामले में शिकायतकर्ता ने ईमेल के माध्यम से विभाग और स्कूल प्रशासन को सूचित कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की थी। लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई ने होने पर शिकायतकर्ता शशिकांत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
शशिकांत ने हाइकोर्ट के वर्ष 2012 के आदेशों का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी। 2012 में हाईकोर्ट ने निर्णय लिया था कि सरकारी स्कूल परिसर में कोई भी राजनीतिक अथवा निजी कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। बावजूद स्कूल परिसर में कार्यक्रम आयोजित होने पर मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। याचिकाकर्ता शशिकांत ने सीएम हेल्पलाइन पर गोलमोल जवाब मिलने के बाद आरटीआई से तथ्य जुटाए और विभागीय कार्रवाई के दस्तावेजों सहित अप्रैल 2022 हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में शिक्षा सचिव, निदेशक, उपनिदेशक, बीईईओ, हेडमास्टर, महिला शिक्षक को प्रतिवादी बनाया।
वहीं इस मामले में शिक्षिका ने हाईकोर्ट से माफी मांगी जिसके बाद अदालत ने शिक्षिका को सजा सुनाने की बजाय स्कूल में चार सप्ताह के भीतर दो आरओ लगाने के आदेश दिए है। जबकि इस मामले में प्रतिवादी नंबर पांच हेडमास्टर को अगले माह 18 अक्तूबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए है। हेडमास्टर सेवानिवृत हो चुके हैं ऐसे में दो दिन के भीतर हेडमास्टर का वर्तमान पता मुहैया करवाने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस अजय मोहन गोयल ने यह फैसला सुनाया है।