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हिमाचल में आने के लिए Covid19 E-pass पंजीकरण जरूरी, मालवाहक वाहनों को आवाजाही की छूट

पी. चंद |

प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर लगाई गई बंदिशों में कुछ छूट दी है। इस संबंध में आदेश जारी कर गिए गए हैं। जारी आदेशों के मुताबिक सभी मालवाहक वाहनों को आवाजाही के लिए कोरोना नियमों में छूट दी गई है। इसके अलावा सरकार प्रदेश के भीतर होने वाली सभी आवाजाही की कोविड ई-सोफ्टवेयर के माध्यम से निगरानीन रखेगी।

सरकार ने रोजाना और विकेंड पर आधार पर प्रदेश के भीतर आने वाले उद्योगपतियों, व्यापारी, कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों और स्वास्थ्य से संबंधित जरूरत के लिए प्रदेश के भीतर आने और जाने वालों के लिए कोविड ई-सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करने के बाद 72 घंटे की छूट दी गई है।