मंडी: चरस तस्करी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दो आरोपियों को दस-दस साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपियों द्वारा जुर्माना राशि अदा न करने पर उन्हें एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरकाघाट की विशेष अदालत ने एनडीपीएस की धारा 20 और 29 के तहत अभियोग साबित होने पर सुनील कुमार और राजेश कुमार को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 12 जून 2021 को पुलिस ने कान्धार के पास नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान बरोट की तरफ से एक कार आई। कार में सवार आरोपी पुलिस दल को देखकर घबरा गए। जिस पर पुलिस ने मुख्य आरक्षी अजय कुमार की अगुवाई में शक के आधार पर कार की तलाशी ली तो इसमें से एक किलो पांच सौ दस ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपियों को एनडीपीएस के तहत हिरासत में लेकर उनके खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन की ओर से इस मामले में 12 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए गए थे।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ व्यवसायिक मात्रा में चरस बरामदगी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
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