जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव नियम 1994 के तहत जिला शिमला के प्रत्येक पंचायत कार्यालयों में मतदाता सूचियां निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों में आक्षेप/नाम दर्ज करवाने के लिए अंतिम तिथि 16 फरवरी, 2021 निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में नाम दर्ज करवाने या आक्षेप के लिए व्यक्तिगत रूप से खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। उन्होंने जिला के सभी लोगों से सहयोग की अपील की ताकि ग्रामीण लोकतंत्र को सुदृढ़ किया जा सके।