उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में सैलून, ब्यूटी पार्लर औऱ नाई की दुकानों में डिस्पोजल तौलिया औऱ एपरेन का प्रयोग करना जरूरी है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना तौलिया इत्यादि लेकर जा सकते हैं। दुकान या सैलून के बाहर हैंड सेंनेटाइजर रखना जरूरी होगा और प्रत्येक व्यक्ति को दुकान में प्रवेश करने से पहले हाथों को सेनीटाइज करना जरूरी होगा।
हर दुकान में ग्राहकों का विवरण लिखने के लिए एक रजिस्टर लगाना जरूरी होगा। ग्राहकों को आनलाइन या मोबाइल फोन के माध्यम से अपना नंबर लगाना होगा ताकि एक समय में दुकान पर ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकें। अगर कहीं इन आदेशों की अनुपालना नहीं की जा रही है तो उपभोक्ता संबंधित तहसीलदार से शिकायत कर सकते हैं।
दुकानों के अंदर सामाजिक दूरी की भी अनुपालना करनी होगी। प्रत्येक ग्राहक के जाने के बाद कुर्सी को सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ साफ किया जाना जरूरी है। खांसी, जुकाम या सांस की बीमारी के लक्षणों वाले ग्राहकों की सेवा पर प्रतिबंध रहेगा। ग्राहक को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही स्टाइलिस्ट, नाई, ब्यूटीशियन को मास्क, टोपी और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। डिस्पोजल दस्ताने, तौलिया, गाउन या डिस्पोजेबल एप्रिन का ही प्रयोग किया जाएगा। उपकरण को साबुन और पानी से धोना आवश्यक होगा और फिर अल्कोहल से उपचारित किया जाना जरूरी होगा। उपकरणों को सेनेटाइज हर ग्राहक को सर्विस देने के बाद किया जाना जरूरी होगा। जिन उपकरणों को साफ नहीं किया जा सके ऐसे उपकरणों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है।
स्टाइलिस्ट, नाई औरथा ब्यूटीशियन को दुकान खोलने से पूर्व संबंधित कार्यकारी दंडाधिकारी को वचन देना होगा। कि उसे फ्लू जैसे लक्षण नहीं हैं औऱ पिछले 14 दिनों से अपने राज्य के बाहर नहीं गया है और न ही किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है। नियमों की उल्लंघना करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन स्टाइलिस्ट, नाई, ब्यूटीशियन ने अभी तक ट्रेनिंग नहीं ली है वे श्रम निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।