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निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में प्रयोग करने पर होगी सख्त कार्रवाई: DC कांगड़ा

<p>जिला कांगड़ा के उपायुक्त राकेश प्रजापति ने टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इश बैठक में डीसी ने कहा कि निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहले चालान के उपरांत ही टैक्सी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले निजी वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।&nbsp; बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने वाहनों के परमिट के नवीनीकरण की अवधि बढ़ाने और टैक्स से संबंधित समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया।</p>

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उपायुक्त ने कहा कि टैक्सी यूनियन की समस्याओं का उचित निदान सुनिश्चित किया जाएगा और इस बारे में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।&nbsp; क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि सभी वाहनों के परमिट के नवीनीकरण के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है यदि किसी वाहन के परमिट समाप्त हो गया है तो भी उनको 31 दिसंबर तक वाहन चलाने की अनुमति रहेगी। वाहनों पर पैसेंजर औऱ गुड्स टैक्स अब क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के माध्यम से ही लगाया जाता है। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों की टैक्स को लेकर कोई समस्या है तो उसका भी निदान सुनिश्चित किया जाएगा।</p>

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