राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने मंगलवार को कोरोना संबंधित गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में 17 फऱवरी से सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने की मंजूरी दी गई है। वहीं, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम और स्वीमिंग पूल को भी कोरोना नियमों के साथ खोलने की मंजूरी मिली है। इसके अलावा 17 फरवरी से अब दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मचारी भी ऑफिस आ सकेंगे।
इसके साथ ही प्रदेश में सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रम अभी भी क्षमता के 50 फीसदी के साथ ही आयोजित किए जाएंगे। अब धार्मिक स्थलों पर लंगर परोसने पर पाबंदी नहीं होगी। हालांकि इस दौरान कोविड नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा। संबंधित डीसी, पुलिस अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा की सभी कार्यक्रमों में कोविड नियमों का सख्ती से पालन हो।