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हिमाचल में बिना लाइसेंस नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन, लाइसेंस लेने के लिए करना होगा ये काम

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हिमाचल प्रदेश में अब ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस से प्रदेश में कोई भी अब ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा। यदि कोई बिना लाइसेंस के ड्रोन उड़ाता पकड़ा गया तो इसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया जाएगा। इस बात का खुलासा तकनीकी शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को सुंदरनगर में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान किया है।

मंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला के शाहपुर आईटीआई में सरकार ड्रोन स्कूल शुरू करने जा रही है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आते ही स्कूल का शुभारंभ किया जाएगा। विधानसभा में इसके लिए एक्ट पास किया है और कैबिनेट से भी इसे मंजूरी मिल चुकी है। बिना लाइसेंस के प्रदेश में कहीं भी ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

ऐसे मिलेगा ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि शाहपुर आईटीआई में शुरू होने जा रहे इस ड्रोन स्कूल में दसवीं पास कोई भी व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। इसके लिए इच्छुक लोगों को 7 दिनों का कोर्स करना होगा। कोर्स पूरा होने के बाद अभ्यर्थी को डायरेक्टर ऑफ सिविल से लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के बेरोजगार युवा इसका फायदा उठा सकते हैं। यदि कोई भी इच्छुक व्यक्ति कोर्स करने के बाद ड्रोन लेना चाहता हो तो वह मुख्यमंत्री स्वाबलंबन या स्टाटअप योजना के तहत लोन ले सकता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कोर्स के लिए फीस भी फाइनल कर दी जाएगी।