<p>हमीरपुर जिला में गत दिनों कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के दो मामले सामने आने के उपरांत घोषित कंटेनमेंट और बफर जोन में अब दवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। इस आशय के आदेश जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने आज यहां जारी किए।</p>
<p>उन्होंने कहा कि रोगियों को दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इन क्षेत्रों में प्रातः 9.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक दवाईयों की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त होम डिलीवरी व्यवस्था के अंतर्गत अधिकृत विक्रेता प्रातः 9.00 बजे से सायंकाल 7.00 बजे तक लोगों के घर-द्वार पर ही दवाओं की आपूर्ति भी कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें मान्य कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा। कर्फ्यू पास जारी करने के लिए एसडीएम को अधिकृत किया गया है जो ड्रग इंस्पेक्टर की अनुशंसा पर अधिकृत दवा विक्रेताओं को यह पास जारी करेंगे।</p>
Jairam Thakur meeting Nadda: हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संगठनात्मक बदलाव की…
KCC Bank loan fraud caseछ कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक (केसीसी) के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने…
Maharaja Rajendra Prakash Memorial Awards: महाराजा राजेंद्र प्रकाश फाउंडेशन के तत्वावधान में नाहन के रॉयल…
Weather alert Himachal: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है, और ऊंचे क्षेत्रों…
Paush Shukla Chaturdashi : राष्ट्रीय समिति के अनुसार आज 12 जनवरी 2025, पौष शुक्ल चतुर्दशी…
मेष राशि रविवार का दिन उत्साह और ऊर्जा से भरा रहेगा। मित्रों के साथ लंबी…