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हाईकोर्ट के आदेश के तहत नालागढ़ में भी हाटाया गया अतिक्रमण

नवनीत बत्ता |

प्रदेश में अवैध निर्माण को हटाने का काम लगातार जारी है। नालागढ़ में हाईकोर्ट के आदेश के तहत प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया। हालांकि स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर कोर्ट के मुताबिक काम नहीं करने का आरोप लगाया।

दरअसल, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक मेहता कॉलोनी में पार्क और स्कूल की जमीन पर 42 दुकानों के निर्माण कराए गए थे। ये निर्माण फर्जी तरीके से नक्शा पास कराकर किया गया।

उधर नालागढ़ नायब तहसीलदार  हेमचंद  कश्यप  का कहना है की हाईकोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई की जा रही है और लोगों द्वारा लगाए गए जा रहे आरोपो निराधार है।