शिक्षा विभाग में जाली ओबीसी प्रमाण पत्र पेश कर नौकरी पाने वाली महिला शिक्षिका को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया है और साथ में वेतन के रूप में विभाग की ओर से महिला शिक्षिका को दी गई राशि 45 लाख 68 हजार 376 रुपए की भी 9 प्रतिशत ब्याज सहित बसूल करने के आदेश जारी किए हैं। उप शिक्षा निदेशक एलीमैंटरी कुलबंत सिंह पठानियां ने अध्यापिका के खिलाफ जांच पूरी होने के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई है।
उप निदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षिका ने जो नौकरी पाने के लिए ओबीसी का प्रमाण पत्र पेश किया था वह जाली था और इस प्रमाण पत्र को सब मैजिस्ट्रेट गोहर ने 7 जुलाई 2017 को कैंसल करने के भी ओदश दिए थे। उसके बाद शिक्षिका से 17 जुलाई 2017 को इस संदर्भ में जवाब भी मांगा था। शिक्षिका के जवाब आने के बाद मामले की जांच उप शिक्षा निदेशक एलीमैंटरी कुल्लू कुलबंत सिंह पठानियां के नेतृत्व में चल रही थी।
उप शिक्षा निदेश एलीमैंटरी जिला कुल्लू कुलबंत सिंह पठानियां ने बताया कि शिक्षिका रेखा देवी को सेवाओं से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं और साथ में 45 लाख 68 हजार, 376 रुपए की राशि को 9 प्रतिशत ब्याज सहित वसूलने के भी आदेश दिए गए हैं।
गौर रहे कि ढालपुर स्कूल में पीईटी पद पर कार्यरत शिक्षिका रेखा देवी ने 25 मई 2002 को गोहर तहसील से अपना ओबीसी का प्रमाण पत्र बनाया है। उसके बाद इस जाली ओबीसी के प्रमाण पत्र को शिक्षा विभाग में पेश कर नौकरी हथियाई।