<p>हिमाचल किसान सभा, किसान संघर्ष समिति, दलित शोषण मुक्ति मंच, चिढ़गांव फल उत्पादक संघ आदि संगठनों ने आज रोहड़ू में किसानों और बागवानों की विभिन्न मांगो को लेकर रोहड़ू में प्रदर्शन किया। प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। इसके पश्चात प्रशासन, एपीएमसी और किसानों के मध्य उपमंडलाधिकारी रोहड़ू के कार्यालय में वार्ता आयोजित की गई। वार्ता में मांगपत्र पर चर्चा की गई तथा सभी मांगो को प्रशासन और एपीएमसी के अधिकारियों पर सहमति व्यक्त की और इन मांगों को शिघ्र लागू किया जाएगा।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>इन मांगों में मुख्यतः</strong></span></p>
<p>1. रोहड़ू में अब तक दर(बड़े व छोटे आकार का सेब के भाव मे 20 प्रतिशत का अंतर) को समाप्त कर गड्ड(सभी आकर का सेब एक ही भाव ) से बेचा जाएगा। आज से ही इसे लागू कर दिया जाएगा। तथा जिन आढ़तियों ने पहले दर में सेब बेचा हैं वह उन्हें वापिस लौटाएंगे।<br />
2. यह भी आज से ही लागू किया जाएगा कि कोई आढ़ती अब 5 रुपये से अधिक काट नही करेगा। यदि कोई आढ़ती गैर कानूनी रूप से 20 या 30 रुपये की कटौती करता है तो ए पी एम सी इस पर कानूनी कार्यवाही करेगी।<br />
3. प्रशासन और एपीएमसी यह एक सप्ताह में सुनिश्चित करेगा कि किसी को भी बिना लाइसेंस के कारोबार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यदि कोई भी कारोबारी चाहे आढ़ती या खरीददार बिना लाइसेंस के पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।<br />
4. प्रत्येक आढ़ती को अपनी दुकान व फड़ में लाइसेंस की प्रति प्रदर्शित करनी है। जिन आढ़तियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है उसे एक सप्ताह में इसे ए पी एम सी से लेकर इसे प्रदर्शित करना है। ए पी एम सी के अधिकारी ने माना कि अभी बहुत से आढ़ती बिना लाइसेंस के कार्य कर रहे हैं।<br />
5. आढ़ती के साथ साथ खरीददार के भी एपीएमसी अधिनियम, 2005 के तहत लाइसेंस जारी किये जायेंगे। इसके लिए भी ए पी एम सी एक सप्ताह का समय देगी।<br />
6. मण्डी में खुली बोली से ही सेब बेचा जाएगा । यदि कोई भी हाथ के नीचे गुप्त बोली लगाते पकड़ा गया तो उसको जुर्माना व उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसको रोकने के लिए ए पी एम सी मण्डिया व फड़ो में CCTV कैमरा लगाने सुनिश्चित करेगी।<br />
7. ए पी एम सी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किसानों व बागवानों को उनके उत्पाद की उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए ए पी एम सी अधिनियम की धारा 39 की उपधारा 2 के प्रावधानों को लागू सख्ती से लागू किया जाएगा। तथा उसी दिन भुगतान के प्रावधान लागू करवाया जाएगा। जो आढ़ती या खरीददार कानून के अनुसार उसी दिन भुगतान करेगा जिस दिन बिकेगा तो उससे कम व जो उसी दिन भुगतान नहीं करेगा उससे कम से कम 50 लाख रुपए व उससे अधिक उसकी क्षमता के अनुसार सुरक्षा के रूप में नकद में बैंक गारंटी ली जाए। इस पर एपीएमसी अधिकारी ने माना कि अभी तक किसी से भी बैंक गारंटी नहीं ली गई है। इस पर शीघ्र अमल किया जाएगा।<br />
8. चर्चा के दौरान किसानों ने मांग रखी कि मण्डिया में फल और सब्जी देश व प्रदेश की अन्य मण्डिया की भांति किलो की हिसाब से बेचा जाए। प्रशासन व ए पी एम सी के अधिकारियों ने इस मांग को सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया।<br />
9. प्रशासन विभिन्न मण्डिया के लिए तय किये गए भाड़े को लागू करना सुनिश्चित करेगा। तथा तय भाड़े की सूची भी विभिन्न मण्डिया में लगवायेगा।<br />
10. एपीएमसी विभिन्न मण्डिया में किसानों के अधिकार व उनको मिलने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी के लिए होर्डिंग व बैनर लगवाएगी। रोहड़ू सब्जी मण्डी में एक सप्ताह के भीतर विभिन्न स्थानों पर यह लगवाए जाएंगी।<br />
11.एपीएमसी अधिकारी नियमित रूप से रोहड़ू सब्जी मण्डी व इससे बाहर के फड़ो का नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे। और बोली की वीडियोग्राफी भी नियमित रूप से की जाएगी।<br />
12. एपीएमसी यह भी सुनिश्चित करेगी कि कोई भी आढ़ती जिसकी बागवानों ने बकाया भुगतान हेतू शिकायत की है वह कोई भी कारोबार तब तक नही करेगा जब तक वह बागवानों का बकाया भुगतान नहीं कर देता और उसका लाइसेंस भी नहीं बनाया जाएगा। और इस प्रकार के दोषी आढ़तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।<br />
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इन मांगों के अतिरिक्त एक ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति को भी दिया गया। जिसमें देश मे किसान महापंचायत द्वारा पारित किसान कर्जा मुक्ति बिल, 2018 और किसानों का कृषि उत्पाद के लिए गारंटी तौर पर लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पाने का अधिकार बिल, 2018 को देश मे लागू करने का आग्रह किया गया।</p>
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