हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक तिलक राज शर्मा से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट अंतिम सुनवाई 24 मई को होगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच जिरह पूरी हो चुकी है।
गौरतलब है कि सीबीआई ने शर्मा को साल 2017 में चंडीगढ़ में बद्दी के व्यवसायी अशोक राणा के साथ गिरफ्तार किया था। उन पर इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी स्थित दवा कंपनी मेडिसेफ फार्मा को 50 लाख रुपए की सब्सिडी की अनुशंसा करने व फ़ाइल आगे बढ़ाने की एवज में 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। इस केस में तिलक राज शर्मा पिछले चार साल से जमानत पर हैं।
शर्मा ने 24 जुलाई, 2017 को जमानत के लिए आवेदन कर कहा था कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया था, क्योंकि उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। शिकायतकर्ता मेडिसफ फार्मा के सलाहकार और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट चंद्र शेखर ने चंडीगढ़ में आरोपी अधिकारी को नकद राशि सौंपी थी। मौके पर साथ लगती पार्किंग में मौजूद सीबीआई चंडीगढ़ की टीम ने शर्मा को गिरफ्तार किया था।
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