<p>हिमाचल के कुल्लू जिला के घनी आबादी वाले इलाकों में खतरनाक पटाखों की बिक्री, भंडारण और प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला मेजिस्ट्रेट यूनुस ने बताया कि नगर निकाय क्षेत्र कुल्लू, मनाली, भुंतर और बंजार कस्बे में यह प्रतिबंध 19 अक्तूबर तक लागू रहेगा।</p>
<p>उन्होंने बताया कि त्यौहारी सीजन में कुल्लू, मनाली, भुंतर और बंजार में व्यापारियों ने बड़ी संख्या में दुकानें सजाई हैं। घनी आबादी वाले इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने तथा जान-माल की सुरक्षा के मददेनजर यह प्रतिबंध लगाया गया है।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>पटाखों की बिक्री के लिए जगह निर्धारित</strong></span></p>
<p>दिवाली को देखते हुए जिला प्रशासन ने अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए शहरी क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित किए हैं। यूनुस ने बताया कि ढालपुर में रथ मैदान के सामने, अखाड़ा बाजार में मार्केट कमेटी के पास, सरवरी बाजार में नेहरू पार्क के पास, भुंतर में वृंदावन वन विहाल, शमशी में आईटीआई गेट के सामने, बजौरा में मेला मैदान और बड़ा भुईंन में गड़सा मार्ग पर नंदलाल की दुकान के पास पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाई जा सकती हैं और बिक्री के लिए 50 किलोग्राम से अधिक पटाखे नहीं रखेगा।</p>
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