ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने जानकारी दी कि प्रदेश की नवगठित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की पहली बैठक 27 जनवरी, 2021 को आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 128 के अंतर्गत 16 जनवरी, 2021 को अधिसूचना जारी कर दी है। इस बैठक में पंचायत प्रधान वार्ड पंचों को शपथ दिलाएंगे और ग्राम पंचायत अन्य स्थानीय विषयों पर भी चर्चा करेगी।
वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण इस बार प्रधानों और उप-प्रधानों को मुख्यमंत्री द्वारा मंडलस्तरीय सम्मेलनों में शपथ दिलाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायतों के प्रधानों और उप-प्रधानों को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 127 और सामान्य नियम 1997 के नियम 22 के प्रावधानों के अंतर्गत 22 जनवरी से 26 जनवरी के दौरान संबंधित उप-मण्डलाधिकारी, नागरिक द्वारा खण्ड स्तर पर शपथ दिलाई जाएगी। उप-मण्डलाधिकारी, नागरिक इस दौरान प्रधानों और उप-प्रधानों की संख्या और शपथ स्थल में स्थान की उपलब्धता के मद्देनजर एक दिन या अलग-अलग दिनों विभिन्न समूहों में प्रधानों व उप-प्रधानों को शपथ दिलाएंगे।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने बताया कि पंचायत समिति और जिला परिषदों के सदस्यों को शपथ क्रमशः उप-मण्डलाधिकारी, नागरिक और जिलाधीशों द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धाराओं 79 और 90 के साथ गठित निर्वाचन नियमों के नियम 85 और 86 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी।