हिमाचल

flipkart ने जूते के बदले भेज दिया साबुन, अब देनें होंगे 40 हजार

Kangra: एक उपभोक्ता को जूते के बदले साबुन भेजना ऑनलाइन शॉपिंग एप फ्लिपकार्ट को महंगा पड़ा। उपभोक्‍ता कोर्ट में चला गया और अब कोर्ट ने आनलाइन शापिंग एप को 40 हजार रुपए हर्जाना के रूप में चुकाने होंग। बता दें कि कोर्ट के समक्ष मृनाली सूद निवासी बंदला पालमपुर ने शिकायत दर्ज करवाई कि कंपनी क जूते आर्डर किए गए थे, उन्हें जूतों के बदले में कंपनी ने साबुन भेज दिया। इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर और आरती सूद की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। फैसले में आयोग ने उपभोक्ता को 30 हजार रुपए मुआवजा देना को कहा है, साथ ही 9 प्रतिशत ब्याज सहित जूते की कीमत 3071 रुपए रिफंड करने के साथ ही 10 हजार रुपए न्यायालयी शुल्क भी अदा करना होगा। जब मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंचा है तो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी को कुल मिलाकर 40 हजार रुपए का हर्जाना ठोका गया है।

Akhilesh Mahajan

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