कोरोना के बढ़ते मामलों और इसपर नियंत्रण पाने के लिए डीसी हमीरपुर देबश्वेता वनिक ने सरकार के निर्देशों के अनुरूप आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार उपमंडल स्तर पर पूर्व में गठित फ्लाइंग स्क्वायड एवं टास्क फोर्स सभी समारोहों (विवाह एवं अंतिम संस्कार से संबंधित) की शत-प्रतिशत चेकिंग करेंगे। फ्लाइंग स्क्वायड में किसी एक विभाग का अधिकारी गाड़ी के साथ नियुक्त रहेगा। कोविड-19 निर्देशों की अनुपालना में कोताही बरतने वालों के विरुद्ध ये फ्लाइंग स्क्वायड पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। संबंधित क्षेत्र के एसएचओ को इन फ्लाइंग स्क्वायड के साथ दो पुलिसकर्मियों की नियुक्ति के निर्देश भी दिए गए हैं। टास्क फोर्स के मुखिया एवं उनके साथ नियुक्त पुलिसकर्मी कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रियाओं की अवहेलना करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होंगे।
संगरोध आवश्यकताओं एवं कांटेक्ट ट्रेसिंग के मद्देनजर अंतर-राज्यीय आवागमन करने वाले सभी लोगों की निगरानी कोविड-19 सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी व्यक्ति को जिला में प्रवेश से पूर्व ई-कोविड-19 सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना होगा। उनके आने से संबंधित सूचना संबंधित एसडीएम, बीडीओ, स्थानीय पंचायत अथवा शहरी निकायों के साथ साझा की जाएगी, ताकि वे संगरोध एवं कांटेक्ट ट्रेसिंग से संबंधित आवश्यक कार्रवाई कर सकें। आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के अलावा राज्य के भीतर अथवा एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
कोविड-19 हॉटस्पॉट अथवा अत्यधिक संक्रमण वाले राज्यों से जिला में प्रवेश करने वाले लोगों को हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरश: अनुपालना करनी होगी। इन निर्देशों के अनुसार हॉटस्पॉट से लौटने वाले लोगों को हाई रिस्क कांटेक्ट माना जाएगा और उन्हें राज्य में प्रवेश के दिन से लेकर आगामी 14 दिनों तक गृह अथवा संस्थागत संगरोध (होम अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वॉरेंटाइन) होना पड़ेगा। या राज्य में प्रवेश के छठे-सातवें दिन कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होने तक इन्हें संगरोध में बने रहना होगा। हॉटस्पॉट चिन्हित स्थानों की सूची प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अद्यतन की जाएगी और साथ ही धार्मिक आयोजनों के लिए प्रदेश से बाहर गए लोगों को भी हॉट स्पॉट की सूची में ही रखा जाएगा।