<p>आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) द्वारा आरंभ की गई मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता योजना के लिए अधिकतम आय सीमा 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। रविवार को मणिकर्ण घाटी की ग्राम पंचायत जरी में उपमंडलीय विधिक सेवाएं समिति कुल्लू की ओर से आयोजित विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सचिन रघु ने यह जानकारी दी।<br />
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उन्होंने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोग, विकलांग, महिलाएं, बच्चे, आपदा व अत्याचार पीड़ित और सालाना 3 लाख रुपये से कम आय वाले किसी भी वर्ग के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठा सकते हैं। सचिन रघु ने बताया कि इस योजना में पहले अधिकतम आय सीमा एक लाख रुपये थी, लेकिन अब यह बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। उन्होंने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोगों, विकलांगों, महिलाओं, बच्चों, आपदा व अत्याचार पीड़ितों के लिए कोई भी आय सीमा नहीं है, जबकि अन्य लोगों के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है।</p>
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