हिमाचल सरकार ने वर्ष 1983 के बाद पहली बार अधिनियम की धारा 54 में संशोधन कर लोकायुक्त के नए नियम लागू कर दिए हैं। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक सरकारी विभागों के अफसरों से चपरासी तक अब सभी को अपनी संपत्ति का ब्योरा लोकायुक्त को देना होगा। यह ब्योरा हर साल 31 जुलाई तक कार्यालय में पहुंचना अनिवार्य किया गया है।
यही नहीं, विभागों के मुखिया नए कर्मचारियों की तैनाती से लेकर तबादले तक की सूचना भी लोकायुक्त को देंगे। ऐसा न करने पर लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में वर्ष 2014 में लोकायुक्त का गठन किया गया था, लेकिन नियम 1983 के ही चलाए जा रहे थे। इसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया था। पुराने नियम नए लोकायुक्त अधिनियम से मेल नहीं खा रहे थे।
स्पीड पोस्ट और ई-मेल से भी भेज सकेंगे शिकायत
कर्मचारी और अधिकारी लोकायुक्त को अपनी शिकायत डाक, स्पीड पोस्ट और ई-मेल से भी कर सकेंगे। गलत शिकायत पर नियमों में कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसके लिए कर्मचारी और अधिकारी को शपथ पत्र देना होगा।
ये भी प्रावधान
भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लोकायुक्त करेगा कड़ी कार्रवाई कर्मियों को प्रताड़ित करने, निर्धारित से ज्यादा समय तक काम लेने वाले अफसर पर होगी कार्रवाई आठ घंटे ड्यूटी देना अनिवार्य, कम घंटे सेवाएं देने पर होगी कार्रवाई