हमीरपुर जिला में अब शनिवार को भी बाजार खुले रहेंगे और बाजारों में शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर जिला हमीरपुर में बाजार-दुकानों के खुलने पर लगाई गई पाबंदियों में अब छूट प्रदान की गई है। जिलाधीश देवश्वेता वानिक ने 10 जनवरी को जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए यह छूट प्रदान की है।
जिलाधीश देव श्वेता वानिक के अनुसार संशोधित आदेशों के अनुसार अब जिला भर में सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। जिला के सभी बाजार शनिवार-रविवार के बजाय अब केवल रविवार को ही बंद रहेंगे। इस संबंध में जिलाधीश की ओर से 10 जनवरी को जारी अन्य आदेश यथावत रहेंगे।
उन्होंने बताया कि सभी समारोहों और कार्यक्रमों के इंडोर आयोजन के लिए 50 प्रतिशत क्षमता और अधिकतम 100 लोगों की अनुमति होगी। जबकि, आउटडोर और खुले स्थानों पर आयोजन के लिए भी 50 प्रतिशत क्षमता और अधिकतम 300 लोगों की अनुमति होगी। इन सभी आयोजनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल covid.hp.gov.in के माध्यम से संबंधित एसडीएम से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। ये संशोधित आदेश 17 जनवरी से लागू होंगे।
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