कोविड-19 के नए वेरियंट ओमीक्रोन की आशंका के मद्देनजर डीसी देवश्वेता वानिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं। डीसी ने बताया कि कोविड-19 के नए वेरियंट ओमीक्रोन के फैलने की आशंका को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं और विदेशों से आने वाले सभी लोगों की विशेष निगरानी पर बल दिया है। इसी के तहत जिला हमीरपुर में भी विशेष ऐहतियात बरतने के आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जिला में विदेशों से आने वाले लोगों की विशेष निगरानी की जाएगी। हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले लोगों को 7 दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा। विदेश से आने वाले हर व्यक्ति को अपने ग्राम पंचायत या नगर निकायों के पदाधिकारियों-सचिवों और कार्यकारी अधिकारियों को सूचित करना होगा।
ये पदाधिकारी और अधिकारी तुरंत संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी को विदेशों से आने वाले लोगों की सूचना देंगे। डीसी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रतिदिन ऐसे लोगों का डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
आदेशों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी होम क्वारंटीन में रखे गए लोगों की निगरानी आशा वर्कर्स के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। 7 दिन के होम क्वारंटीन के बाद खंड चिकित्सा अधिकारी इन लोगों के आरटी-पीसीआर टेस्ट सुनिश्चित करेंगे। इनमें से कोई व्यक्ति अगर पॉजीटिव पाया जाता है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपचार शुरू करवाना सुनिश्चित करेंगे।
संक्रमित लोगों के सैंपल जीनोमिक टेस्टिंग के लिए भेजे जाएंगे। इनके प्राथमिक संपर्क में आए लोगों की पहचान 12 घंटे के भीतर करनी होगी और उन्हें भी तुरंत होम क्वारंटीन करके उनके आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाए जाएंगे।