<p>प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी संपति पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाने पर प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने अधिवक्ता देवेन खन्ना द्वारा दायर याचिका की सुनवाई पर यह आदेश जारी किया है।</p>
<p>इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि वाहनें पर चुनाव अथॉरिटी की इजाजत के बिना झंड़े और स्टिकर लगाने पर भी रोक रहेगी।यहीं नहीं शहरों की सड़कों और चौराहों पर अवैध ढंग से बैनर, होर्डिंग और पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।<br />
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कोर्ट ने गांड़ियों में बिना अनुमति के लाऊड स्पीकर लगाने को भी गैर कानूनी बताया है। कोर्ट ने निजी भवनों पर भी आसानी से न हटाए जा सकने वाले पोस्टर और बैनर लगाने पर रोक लगा दी है। इसके लिए चाहे निजी मकान मालिक ने अनुमति ही क्यों न दे रखी हो।</p>
<p>कोर्ट ने अपने आदेशों में ये स्पष्ट किया है कि यदि कोई प्रशासन से अनुमति के बाद प्रचार सामग्री का कहीं प्रदर्शित करता है, तो वह चुनाव संपन्न होते ही वह सामग्री वहां से हटा ले। वहीं, इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।</p>
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