हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की ओर से करवाई जा रही 1300 कंडक्टरों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कौशल विकास भत्ता के तहत काम कर रहे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के समक्ष यह गुहार लगाई है कि इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हें नियुक्ति दी जाए क्योंकि ये कंडक्टर की ट्रेनिंग के बाद स्थायी नियुक्ति के हकदार हैं।
मामले पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने HRTC को नोटिस जारी कर जवाब तलब करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा जा सकता है लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया के तहत दी गई नियुक्तिया कोर्ट के अंतिम आदेश पर होगी।
अब इस मामले पर सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। गौरतलब है कि HRTC में करीब 2000 अभ्यर्थी कौशल विकास भत्ता के तहत पिछले 2 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।