हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित में एक अहम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो सड़कों पर दौड़ रही खटारा एंबुलेंस को तुरंत प्रभाव से बदलने के लिए केंद्र सरकार के सामने मामला उठाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि केंद्र सरकार से बात कर ये भी सुनिश्चित किया जाए कि खटारा एंबुलेंस की जगह नई एंबुलेंस संचालित की जाए।
आपको बता दें कि ये आदेश हाईकोर्ट में चल रहे 108 और 102 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल से जुड़े एक मामले में आए हैं। खंडपीठ ने स्वास्थ्य महकमे के सचिव को ये आदेश भी दिए हैं कि महकमा प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर पेट्रोलिंग के लिए आपातकालीन वाहन उपलब्ध करवाए।
खंडपीठ ने इस मामले में तय कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कहा कि यदि अकाउंटेंट जनरल की तरफ से दाखिल रिपोर्ट के तहत कार्रवाई की जाए तो इस एक्शन से कंपनी को काफी हानि होगी। हाईकोर्ट ने कंपनी की तरफ से दाखिल किए गए शपथपत्र का अवलोकन भी किया। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि उस रिपोर्ट पर राज्य सरकार आवश्यक एक्शन ले।