हाई कोर्ट ने नालागढ़ स्थित एक आवासीय कालोनी में हुए अवैध निर्माण को हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही उन अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची भी तलब की है, जिन्होंने वर्ष 2014 में एसआईटी की रिपोर्ट में अवैध निर्माण का खुलासा होने के बाद कार्रवाई की जहमत नहीं उठाई। हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को 9 जुलाई तक इस अवैध निर्माण को गिराने और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं, अवैध निर्माण गिराने से पहले प्रशासन ने दिए लाइसेंसी हथियार जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं ताकि कसौली गोलीकांड जैसी स्थिति पैदा न हो।
नालागढ़ में अवैध निर्माण को लेकर एक दर्जन से ज्यादा नगर परिषद, राज्यसव विभाग के अधिकारियों समेत बीजेपी नेता पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। गौरतलब है कि बीजेपी नेता पर भी नियमों को ताक पर रखकर अधिकारियों से मिलीभगत करके अवैध कॉलोनी का निर्माण करवाने और बेचने के गंभीर आरोप हैं। वहीं, एसडीएम नालागढ़ प्रशांत देष्टा का ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के अनुसार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।